Updated: 23/03/2024 at 5:33 PM
देवरिया “22 मार्च।” जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने होली के पर्व पर लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से निर्देशित किया है कि 25 मार्च को जनपद देवरिया स्थित समस्त देशी शराब / विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडलशॉप/ताड़ी/भांग/डिर्नेचर्ड स्प्रिट की फुटकर दुकानों के साथ-साथ समस्त एफ. एल-7 रेस्टोरेन्ट बार/ एफ.एल.-6 होटल बार / समस्त थोक विक्रय अनुज्ञापन एवं मदिरा निर्माण इकाई को पूर्ण रूप से बन्द रहेगी।
इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाए।
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First Published on: 23/03/2024 at 5:33 PM
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