Aadhaar-PAN Linking -31 मार्च तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो,कहीं देना न पड़ जाए 10,000 रुपये का जुर्माना
सृथि सुबास THE FACE OF INDIA
आधार कार्ड और पैन कार्ड का लास्ट लिंकिंग डेट आ चुकी है जो की सन 2017 से कही बार आगे बढ़ाया गया था , आखिर लास्ट डेट की घोसणा हो चुकी।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिंकिंग प्रोसेस गुरुवार तक पूरी करनी पड़ेगी। ताकी वो पेनल्टी से बच सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा की 31 मार्च 2022 तक अगर नहीं किया आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो भरना पड़ सकता है 1000 का जुर्माना।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने, रिफंड का दावा करने और अन्य आई-टी प्रक्रियाओं के लिए ऐसा स्थायी खाता संख्या (पैन) मार्च, 2023 तक एक और वर्ष के लिए लागू रहेगा।
पैन-आधार लिंक का लास्ट डेट (PAN-AADHAAR LINK LAST DATE)
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से करदाताओं के लिए अपने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था।
प्रत्यक्ष करों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने पिछले पांच वर्षों में आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ा दी है] सीमा 31 मार्च, 2022 निर्धारित की गई है।
सीबीडीटी ने एक में कहा, "हालांकि, 31 मार्च, 2023 तक उन निर्धारितियों का पैन, जिन्होंने अपने आधार के बारे में सूचित नहीं किया है, अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के लिए काम करना जारी रखेंगे, जैसे आय की वापसी, धनवापसी की प्रक्रिया आदि।
सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च, 2023 के बाद, अगर करदाताओं का पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो वे निष्क्रिय हो जाएंगे और पैन को प्रस्तुत नहीं करने, सूचित करने या उद्धृत करने के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणाम ऐसे करदाताओं पर लागू होंगे।
आधार-पैन लिंक AADHAAR-PAN LINK STATUS
यदि आपने पहले ही अपने आधार को पैन से लिंक कर लिया है, तो आप https://www.pan.utiitsl.com/panaadhaarlink/forms/pan.html/panaadhaar पर पैन-आधार
लिंक की जांच कर सकते हैं।
आपको पैन नंबर और अपनी जन्मतिथि जैसे विवरण दर्ज करने होंगे।
कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। स्थिति बताते हुए एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
आधार-पैन को कैसे लिंक करें HOW TO LINK AADHAAR-PAN
यदि आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो आप इसे https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर कर सकते हैं।
आपको पैन, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करने होंगे।
डिटेल्स को भरने के बाद, कृपया 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
आधार पैन लिंक लेट फीस AADHAAR PAN LINK LATE FEE
जो करदाता अप्रैल से जून तक अपने पैन को आधार से लिंक करेंगे, उन्हें 500 रुपये की लेट फीस देनी होगी।
इसके अलावा, सीबीडीटी द्वारा बुधवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 131 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
पैन-आधार लिंकेज से डुप्लीकेट पैन को खत्म करने और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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TFOI Web Team
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