अंकिता पाठक – THE FACE OF INDIA
• कौन – से हैं वो 7 काम जिन्हें 31 मार्च से पहले निपटाना जरुरी हैं?
मार्च का महीना फाइनेंशियल इयर की क्लोजिंग वाला रहता है। ऐसे में अगर आपको आखिरी समय के तनाव से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इन 7 कामों को जरूर निपटाएं वरना आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
• सैलरी वाले जमा करें ये फॉर्म-12B
अगर आपने वित्त साल 2021-22 के बीच में अपनी जॉब बदली है या फिर नई जॉब साल के बीच में शुरू की है, तो आपको 31 मार्च 2022 से पहले अपनी आय की जानकारी आयकर से जुड़े फॉर्म-12B (Form-12B) में भरकर अपने कंपनी को दे देनी चाहिए। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपकी कंपनी सही टीडीएस (TDS) काट पाएगी।
• एडवांस टैक्स की किस्त भरें
आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा-208 के मुताबिक जिस किसी भी करदाता की अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे भी ज्यादा है, वे सभी एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हैं। एडवासं टैक्स वर्ष में 4 किस्तों में भरा जाता है, और चौथी किस्त की आखिरी तारीख 15 मार्च होती है, लेकिन आप अभी 31 मार्च तक इस किस्त को भर सकते हैं। जिससे आपको ब्याज बचत का फायदा मिलेगा।
• जल्द ही अपडेट करें बैंक में KYC
बैंक खातों में केवाईसी (KYC) डिटेल अपडेट करने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च की गई है। ऐसे में आप अगर अपने बैंक खाते में अपना एड्रेस प्रूफ, आधार की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल या कोई और केवाईसी से जुड़ी जानकारी अपडेट करवानी है तो 31 मार्च तक करवा लें, नहीं तो आपका बैंक खाता फ्रीज होने के चांसेस हैं।
• PAN-Aadhaar को जल्द ही लिंक करें
अगर आप भी 10,000 रुपये के जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो अपने पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च से पहले लिंक करवा लें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा और फिर किसी भी काम का नहीं रहेगा, साथ ही आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
• टैक्स बचाने के लिए निवेश करें
अगर आप वित्त साल 2021-22 में इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2022 तक अपने सभी तरह के निवेश पूरे करवा लेने चाहिए। इसमें बीमा, लघु बचत योजना, एनपीएस इत्यादि भी शामिल हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अधिकतम टैक्स नहीं बचा पाएंगे।
• उठाएं विवाद पर से विश्वास स्कीम का फायदा
अगर आप सैलरी से अलग कोई काम कर रहे हैं, और आपकी कोई पुरानी टैक्स देनदारी अभी बकाया है या कोई टैक्स अपील या याचिका लंबित भी पड़ी है तो आप ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad Se Vishwas Scheme) का फायदा 31 मार्च तक उठा पाएंगे। इस स्कीम में आपको बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज से राहत भी मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि आपको अपनी कर देनदारियां समय रहते ही खत्म कर लेनी चाहिए।
• भरों संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) समय से फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 31 मार्च 2022 तक लेट फीस के साथ ‘Belated Return’ फाइल भी कर सकते हैं। इन सबके अलावा अगर आपके टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो आप संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Revised Tax Return) 31 मार्च से पहले भर सकते हैं।
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