Budget 2023: भारत सरकार ने टैक्सपयेर्स के लिए बड़ी राहत Budget 2023 के द्वारा एलान किया है. इनकम टैक्स की कई नई रिजिम लागू की गई है. आपको यह बता दें की अब नई इनकम रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक के कमाई पर कोई टैक्स नहीं देनी होगी. जबकि यह कानून पिछ्ले साल तक 5 लाख की आय पर लागू किया गया था. आपको यह भी जानकारी दे दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई टैक्स व्यवस्था के जरिए टैक्सपयेर्स को एक बड़ी राहत दी है. Budget 2023 लागू की गई नई इनकम टैक्स व्यवस्था के जरिए टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया है.
जारी किए गए नए टैक्स स्लैब:-
गौर करने वाली बात यह है कि जिन नागरिकों की आमदनी 7 लाख रूपये तक है, उन्हें 1 रूपये तक का भी टैक्स नहीं भरना होगा. किंतु उनकी आमदनी 7 लाख रूपये से 1 रूपये भी बढ़ जाती है, तो उन्हें टैक्स देना अनिवार्य होगा, और वह टैक्स की रकम सिर्फ 1 रुपये पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की आमदनी पर देनी होगी. साथ ही आपको बता दें कि जिन नागरिकों की आमदनी 7 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा. किंतु,7 लाख रुपये से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख तक के स्लैब में 5 फीसदी टैक्स देना होगा. इसी तरह से 9 लाख रुपये तक के लाभ पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपए तक के स्लैब पर 15 फ़ीसदी, 12 से 15 लाख रुपए के स्लैब पर 20 फ़ीसदी, और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स भरना होगा.
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साल 2022 के टैक्स स्लैब:-
बीते साल 2022 में इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था. 2.50 से 5 लाख रूपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता था. जिसमे 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान था. 5 से 7.50 लाख रुपए तक की आय पर 10 फ़ीसदी, 7.50 से 10 लाख रुपए पर 15 फ़ीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपए की आय पर 20 फ़ीसदी, 12.50 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 25 फ़ीसदी तक का टैक्स भरना होता था.
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