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Delhi Excise Policy Case: नहीं मिली केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, अब 3 अप्रैल को गिरफ़्तारी पर सुनवाई

Delhi Excise Policy Case: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED की हिरासत और अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अपको बता दें कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है.

हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल तक ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है. हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी विस्तार से सुनवाई के हम आदेश नहीं दे सकते. ED का जवाब देखना जरूरी है. हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ED को कोई अतिरिक्त सबूत या जानकारी मिले हैं. केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह देखना भी जरूरी होगा.

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क्या है केजरीवाल की दलील

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा करने का कोर्ट में आग्रह किया था. सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ED द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव से पहले उन्हें, ‘आप’ को राजनीतिक रूप से अक्षम करना है. उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ही नहीं. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ED ने सबसे अधिक ‘असहयोग’ शब्द का दुरुपयोग किया है. अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर ED की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली के हाईकोर्ट से समय मांगा.

ED ने कोर्ट से मांगा समय

हाई कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ़्तारी की सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ED को समय दिया जाए. वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आबकारी नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ‘ज्वलंत मुद्दों’ पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है. अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल के लिए ED द्वारा समय मांगना इस मामले में देरी करने की रणनीति है. 

 

 

Anjali Singh

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