Updated: 02/02/2024 at 2:15 PM
Gyanvapi वाराणसी में हलचल काफी बढ़ी हुई है. ज्ञानवापी मे व्यासजी के तहखाना में पूजा के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा. मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में गुरुवार 1 फरवरी को याचिका दायर की गई थी. Gyanvapi के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने सुनवाई में कहा व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी और मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. तब तक के लिए पूजा पर रोक नहीं. 6 फरवरी को वाराणसी की जिला अदालत में ASI की रिपोर्ट पर भी सुनवाई होगी. वहीं, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है. साथ ही साथ निर्देश दिया है कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए.
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Gyanvapi मामले में हिंदु पक्ष दाखिल करेगा कैविएट
हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी. कैविएट दाखिल कर अदालत से इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाती है तो, कैविएट में उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाय. उनका पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश न पारित किए जाने की मांग हिंदु पछ की तरह से होगी. सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कैविएट दाखिल किए जाने की तैयारी है.चंपई सोरेन ने लिया झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
कोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए आदेश
जिला जज ने वाराणसी के डीएम को इस आदेश से रिसीवर नियुक्त किया है. 17 जनवरी से वाराणसी के डीएम रिसीवर नियुक्त किए गए हैं. व्यासजी तहखाने के देखभाल की जिम्मेदारी कोर्ट ने डीएम को सौंपी है. कोर्ट ने यूपी के एडवोकेट जनरल से कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी कदम उठाने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया. वाराणसी के जिला जज के आदेश से व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है.First Published on: 02/02/2024 at 2:15 PM
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