Assistance amount will be given to the e-shram card holder in case he becomes disabled due to death or accident
बरहज, देवरिया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने श्रम विभाग उ०प्र० असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त ई-श्रम कार्ड धारक मजदूरो को अवगत कराया है कि ऐसे ई-श्रम कार्ड धारक कर्मकार जिनका पंजीयन 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में हुआ है एवं आयकर दाता या ईपीएसओ /इएसआईसी का सक्रिय सदस्य न हो तथा उनकी मृत्यु दुर्घटना अर्थात (अचानक अत्याशित और हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली अनैच्छिक घटना) के फलस्वरूप हुई है अथवा दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो गये है, को मृत्यु की दशा में दो लाख एवं दिव्यांगता की दशा में एक लाख रुपये की सहायता राशि दिया जाना है।
सीआरपी हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसम्बर
दुर्घटना से मृत्यु कि दशा में आवश्यक अभिलेख दावेदार का अधार नम्बर और ई-श्रम कार्ड का यूएएन नम्बर और मृत्यु प्रमाण पत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र और दुर्घटना के समय दर्ज की गयी एफ आई आर/पंचनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा दिव्यांगता की दशा में दावेदार का अधार नम्बर और ई-श्रम कार्ड का यू०ए०एन० नम्बर व अस्पताल का रिकार्ड जिसमें दुर्घटना के कारण हुई दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त विकास भवन परिसर देवरिया में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।