
बरहज, देवरिया। डीएम कोर्ट में फतेहपुर में सामूहिक नरसंहार के तीन आरोपियों के अवैध कब्जे को लेकर दोनों पक्ष के वकीलो ने बहस किया बहस के दौरान सरकारी अधिवक्ता के सवालों का जवाब पक्ष के अधिवक्ता नहीं दे सके। रुद्रपुर के तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूमि की पैदाइश कराई गई थी जिसमें परमहंस यादव राम अवध यादव राम भवन यादव द्वारा नवीन परती, इंटर कॉलेज की भूमि ,वन विभाग की भूमि, परअवैध कब्जा पाया गया था। जिसको लेकर 16 अक्टूबर को तहसीलदार ने अपना फैसला सुना दिया था। इसके बाद राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत बेदखल करने का बाद दाखिल किया गया इस फैसले के खिलाफ राम भवन यादव, राम अवध यादव, परमहंस यादव, केअधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अपील की थी हाईकोर्ट ने इस केस को सुनने के बाद जिला अधिकारी को समय सीमा के अंदर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था। राम अवध यादव आदि के वकील अभी तक अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं माह नवंबर में अब तक तीन बार तारीख पड़ चुकी है ।