हर्ष फायरिंग अपराध है, हर्ष फायरिंग से बचें, अन्यथा होगी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मोहित हाण्डा के निर्देशानुसार हर्ष फायरिंग को लेकर जिला पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है। जहां हर्ष फायरिंग के दो मामलों में कार्रवाई कर गिरफ्तारियां की गई तो वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित हाण्डा ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए जिले की जनता को संदेश देते हुए कहा है कि शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करना कानूनी रूप से अपराध है। इसलिए कोई भी ऐसा ना करें यदि कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई लाइसेंसी रिवाल्वर से इस तरीके का अपराध करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द करवाया जाएगा।

                  उन्होंने कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे और इस तरीके के अपराध से बचें। क्योंकि लाइसेंसी हथियार केवल और केवल उनकी सुरक्षा के लिए है ना कि इस तरीके की फायरिंग करने के लिए। शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन पर हर्ष फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्ष 2019 के एक्ट के तहत हर्ष फायरिंग को कानूनी अपराध माना गया है। इसमे सजा का प्रावधान भी है। पिछले दिनों जिले में जो हर्ष फायरिंग के मामले सामने आए हैं। उसको लेकर पुलिस ने कड़ी कारवाई की है। दो मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी को जाएगी। लोगों से यही अपील है कि यह लाइसेंसी हथियार सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है।

TFOI Web Team

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