संवाददाता राकेश शर्मा के साथ आदित्य शर्मा बड़वानी
शासकीय महाविद्यालय निवाली के प्रभारी प्राचार्य पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना, महिला कर्मचारियों ने लगाए थे लैंगिक उत्पीड़न के आरोप, कॉलेज में नही हुआ आंतरिक समिति का गठन
बड़वानी। जिले के शासकीय महाविद्यालय में लैंगिक उत्पीड़न समिति का सही तरीके से गठन नहीं करने पर प्रभारी प्राचार्य डॉ अशोक वर्मा के ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है साथ ही 7 दिन में उक्त राशि बाल संरक्षण के बैंक खाते में जमा करना होगी।
कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के अनुसार महाविद्यालय की महिला शिक्षिकाओं के द्वारा प्रभारी प्राचार्य सहित विभाग के अन्य पुरुष कर्मचारियों पर थाना निवाली सहित प्रशासन को लिखित आवेदन दिया था आवेदन में बताया था कि प्रभारी प्राचार्य के द्वारा महिला कर्मियों से द्विअर्थिय शब्दों का प्रयोग कर अभद्रता की जाती है और अश्लील इशारे किए जाते हैं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत प्राप्त करने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया जाना था लेकिन महाविद्यालय में नियमानुसार समिति का गठन नहीं किया गया जिसके बाद मामले में उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया जिसकी जांच में प्रभारी प्राचार्य डॉ अशोक वर्मा सहायक प्राध्यापक जीआर मोरे सहायक ग्रेड 3 रवि नामदेव को दोषी पाया कलेक्टर ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर पर प्रभारी प्राचार्य और अन्य के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा पत्र जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन यंत्री द्वारा शासन को प्रेषित कर दिए जाने की बात कही है।
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