संवाददाता राकेश शर्मा मनासा मध्यप्रदेश
गरोठ। विकल्प सामाजिक संस्था द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन मंदसौर की टीम द्वारा बालिका का बाल विवाह न करने के बारे समझाइश दी गई एवं एक बाल विवाह रूकवाया गया।
चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना मिलने के बाद चाइल्ड लाइन टीम द्वारा शामगढ़ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति के निर्देश पर शामगढ़ फकीर मोहल्ला, माकड़ी रोड शामगढ़ पर एक बाल विवाह होने की शिकायत प्राप्त होने पर महिला बाल विकास टीम एवं पुलिस के साथ बालिका के घर जाकर जांच की गई, जिसमें बालिका की उम्र 16 वर्ष 9 माह पाई गई बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उर्म 21 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह न करने के लिए उनके माता एवं उनके परिजनों को समझाइश दी गई। और अगर बाल विवाह करते हो तो धारा 370 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 9,10,11 में गंभीर अपराद की श्रेणी में आता है, एवं 100000 तक का जुर्माना व कारावास की सजा हो सकती है। यह कानूनी जानकारी देकर पंचनामा बनाया गया है। इस दौरान चाइल्ड लाइन 1098 टीम सदस्य ईश्वर सिंह तंवर, गोविंद सिंह तंवर, महिला बाल विकास विभाग सेक्टर सुपरवाइजर आरती वर्मा एवं पुलिस थाना प्रधान आरक्षक एवं महिला आरक्षक अंजलि उपस्थित रहे।
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