अंकिता पाठक – THE FACE OF INDIA
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 को है। इस तारीक तक दोनों दस्तावेज को लिंक करवा लेना अनिवार्य है। अगर लिंक नहीं कराएं तो इनकम टैक्स एक्ट में 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। तथा पैन का इस्तेमाल किसी भी काम में नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर वह बेकार हो जाएगा।
अब पैन कार्ड (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक कराना अनिवार्य है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों अहम दस्तावेज लिंक (PAN-Aadhaar card link) नहीं कराए जाएंगे तो पैन कार्ड निष्क्रिय अथवा बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड बेकार होने का मतलब होगा कि आप बिना पैन नंबर वाले हैं। जिसके बाद कई तरह की वित्तीय सेवाओं को लेने के आप हकदार नहीं रह जाएंगे। यूं कहें कि आप बिना पैन के बैंकिंग से लेकर अन्य वित्तीय सेवाएं आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह परेशानियां आप तक नहीं पहुंचें तो आगामी 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को अवश्य लिंक करा लें। सरकार ने 31 मार्च 2022 को डेडलाइन (PAN-Aadhaar link deadline) दिया है।
डेडलाइन की ये अंतिम तारीख पीछे से बढ़ती आ रही है। क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने लिंकिंग के काम में थोड़ी सी नरमी दिखाई है। लेकिन अब 31 मार्च 2022 इसकी अंतिम तारीख निर्धारित कर दी गई है। 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया जाए तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
• क्या कहा इनकम टैक्स वालों ने?
इनकम टैक्स विभाग ने इससे जुड़े सर्कुलर जारी किए हैं। पहले के एक सर्कुलर में कहा गया था कि अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया जाए, तो पैन कार्ड को ‘इनऑपरेटिव’ अथवा निष्क्रिय मान लिया जाएगा। यानी कि आपका पेन कार्ड किसी भी वित्तीय काम के लिए बेकार हो जाएगा। अभी एक हाल ही में अधिसूचना में इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत अंजाम भुगतना होगा। आप ध्यान रखें कि इनकम टैक्स में दरअसल 10,000 रुपये के जुर्माने की बात हो रही है।
• PAN Card बेकार होने पर क्या होगा?
पैन कार्ड बेकार होने पर वह वैध नहीं रहेगा। और उसे कानूनी पहचान नहीं मिलगी। उसका इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि पैन कार्ड का इस्तेमाल अगर पहचान के लिए कर रहे हैं, आईडी प्रूफ के लिए कहीं उसका उपयोग किया जा रहा है, तो तब उस स्थिति में जुर्माना नहीं लगेगा। पर जैसें बैंक अकाउंट खोलने में पैन कार्ड का उपयोग पहचान के लिए कर सकते हैं, उसमें जुर्माना आपको नहीं लगेगा।
दिक्कत आपको तब होगी जब आपने पहले पैन कार्ड से बैंक खाता बाद में खोला है, लेकिन बाद में वह पैन कार्ड बेकार हो गया है। इससे आप इनकम टैक्स की निगाह में भी आ सकते हैं। अगर पैन कार्ड बेकार हो जाए तो आप खाते में ज्यादा राशि का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा नकदी जमा करना चाहते हैं अथवा बैंक से निकालना चाहते हैं, तो आपको पैन कार्ड देना होगा। पैन कार्ड अगर आपका बेकार हो गया है, तो उसे आप नहीं दे सकते हैं। लिहाजा जब तक दोबारा आपके पैन नंबर को सक्रिय नहीं किया जाए, तब तक 50,000 रुपये से ज्यादा कैश आदि का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं।
इन परेशानियों से बचने का बस यहीं उपाय है कि 31 मार्च 2022 की डेडलाइन का इंतजार न करें और जितनी जल्द हो सके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लें। दोनों दस्तावेज लिंक होने के बाद पैन कार्ड सक्रिय हो जाएगा और सभी वित्तीय सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट लिया जा सकता है।
• सिर्फ़ 4 स्टेप में चेक करें आधार-पैन लिंक है या नहीं?
आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, इसे आप सिर्फ़ 4 आसान स्टेप में चेक कर सकते हैं।
1 स्टेप – www.incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus इस लिंक पर विजिट करें।
2 स्टेप – अब PAN Card और आधार कार्ड नंबर को दर्ज करें।
3 स्टेप – View link aadhaar status पर फिर क्लिक करें।
4 स्टेप – अगले पेज पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक होने की सूचना मिल जाएगी।
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