कपरवार ।बरहज राम जानकी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एन एच 227 ए के किलोमीटर 150 से 190 तक के भूखंड निर्माण चौड़ीकरण सोल्डर सहित फोर लेन व टू लेन तक के भूखंड के निर्माण व चौड़ीकरण करण का करण सोल्डर सहित ब्लैंक वर्स फुल लेन बनाना अनुरक्षण एवं निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन करने के लिए अधिसूचना जारी किया है ,राज पत्र जारी सूचना के प्रकाशन में कोई आपत्ति 21 दिन के भीतर कर सकता है। राम जानकी मार्ग के निर्माण में बरहज एवं तहसील सलेमपुर क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले गाटा संख्या का प्रकाशन किया गया है भारत सरकार के राजपत्र के जरिए संबंधित तहसील के तहसीलदार को सक्षम अधिकारी बनाया गया है, आपत्तियों का निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया अंतिम आदेश होगा राम जानकी मार्ग के निर्माण का राजपत्र जारी होने के बाद तहसील क्षेत्र के बेलदार का परिवार लावा राशि मोना नरसिंहगढ़ आदि गांव के भूमि स्वामियों खुशी की लहर दौड़ गई। भूमि स्वामियों द्वारा अपने-अपने गाटा संख्या को चिह्नित कर इंतखाब मिलान करनेम लगे। राम जानकी मार्ग में पडने वाले जमीन को अधिग्रहण के बाद भूमिस्वामियो को सर्किल रेट से चार गुना की दर से मुआवजा मिलेगा।अतिशीघ्र एक्वायर की कार्रवाई के बाद सड़क निर्माण की कार्रवाई शुरू हो जायेगी।एन एन विभाग द्वारा मार्ग निर्माण मे पड़ने वाले विद्युत पोल व पेड को हटाने के लिए विद्युत विभाग व बन को नोटिस जारी कर अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।
संवाद दाता-बसंत कुमार मिश्र की रिपोर्ट