जनपद में दो माह के लिए धारा 144 लागू

Updated: 19/12/2023 at 2:57 PM
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बरहज, देवरिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने वर्तमान समय में क्रिसमस डे, नव वर्ष, गुरु गोविन्द सिंह जयंती, मो0 हजरत अली का जन्मदिवस के त्योहारों के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक 16 अक्टूबर को विखण्डित कर 15 फरवरी 2024 तक (दो माह के लिए) धारा-144 के अर्न्तगत निर्धारित आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। 

निर्धारित आदेश के विवरण में उन्होंने बताया है कि जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेगी, ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी न हो। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकायेगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेन्सी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति न दी जाएगी तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भा०द०वि० की धारा 188 के अंतर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी। जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा | जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से न तो प्रसारित करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

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जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की पंचायत / महापंचायत बुलायेगा और न ही इस प्रकार के किसी पंचायत में भाग लेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित जानवर के साथ संचरण नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो।

जनपद में कोई भी व्यक्ति जहाँ परीक्षा चल रही है, वहां परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाये। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र से 01 कि०मी० की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

 

First Published on: 19/12/2023 at 2:57 PM
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