पैना हत्या कांड में तीन को हुआ आजीवन कारावास, पांच हुए बरी।

Updated: 09/12/2023 at 1:42 PM
Three sentenced to life imprisonment in Pana murder case, five acquitted.
बरहज ,देवरिया। बरहज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पैना में 17 जून2018को अमित कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी जिसका वाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में 8 दिसंबर को तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने पैना के अनूप कुमार सिंह छोटू हत्याकांड में 8 अभियुक्ततो के केस पर फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों चंदन सिंह नंदन सिंह पुत्रगण स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह तथा सत्यवान सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को दोष सिद्ध पाया वहीं अन्य अभियुक्ततो विकास सिंह, ऋषिकेश यादव, आदित्य, दुर्गेश सिंह, मिक्कू, आदि को संदेह का लाभ मिला ।जिस वजह से अभियुक्त मुकदमे में बरी हो गए। इस केस के वादी ठाकुर दयाल सिंह मुकदमे के परवी के दौरान अपने पुत्र की हत्या के मामले में त्वरित न्याय की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाकर डे बाई डे की सुनवाई की मांग की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डे बाई सुनवाई करने का आदेश दिया था । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने वर्ष 2018 में हुए जघन्य हत्याकांड पर 6 दिसंबर को फैसला सुनाया वे 3 अभियुक्ततो को पाएं जाने पर 8 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथी 50-50, रूपए का अर्थ दंड भी लगाया ।

गुजरात मे बंजरिया के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, आधार कार्ड के माध्यम से हुई पहचान ।
First Published on: 09/12/2023 at 1:42 PM
विषय
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए, हमें फेसबुक पर लाइक करें या हमें ट्विटर पर फॉलो करें। TheFaceofIndia.com में राज्य सम्बंधित सुचना और पढ़े |
कमेंट करे
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Welcome to The Face of India