UP Madarsa Board Law: यूपी में मदरसा बोर्ड कानून रद्द, हाईकोर्ट ने किया फैसला

Updated: 22/03/2024 at 7:23 PM
UP Madarsa Board Law

UP Madarsa Board Law: यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने असंवैधानिक करार दिया. हाईकोर्ट ने कहा की एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है. हाई कोर्ट ने UP सरकार को मदरसे के छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का निर्देश दिया है. यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में मदरसों की जांच के लिए SIT का गठन किया है. मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की जांच एसआईटी की टीम कर रही है. 

फिलहाल करीब 24 हजार मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं. जिसमे करीब 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड हैं. अंशुमान सिंह राठौड़ व अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर इस एक्ट को चुनौती दी थी. एमिकस क्यूरी अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में मदरसा एजुकेशन एक्ट पर अपना पक्ष रखा था. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया था. SIT की टीम की जांच के दायरे में करीब 80 मदरसे थे. इन्हे बीते 2 सालों में करीब 100 करोड़ रुपए अलग-अलग देशों से मिले थे. 

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मदरसो की जांच के लिए हुआ SIT का गठन

उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में SIT का गठन किया था. मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच SIT की टीम फिलहाल कर रही है. वहीं अंशमान सिंह राठौड़ व अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी. इस याचिका में राज्य सरकार, भारत सरकार, और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा मदरसों के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई थी. 

2022 में किया गया था सर्वे

मदरसों को लेकर 2022 में एक सर्वे हुआ था. जांच को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी कोई भी समय निश्चित नहीं किया गया था. बल्की सूत्रों की मानें तो जांच कर रही SIT टीम ने राज्य में रजिस्टर्ड मदरसों की डिटेल पहले निकाल ली थी. इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर जिले के DM से जिले में चल रहे अवैध मदरसों की जांच भी कराई थी. जिसके लिए कई महीनों तक सर्वे किया गया था, जिसमें क़रीब 8,449 मदरसे सामने आए थे, जो मदरसे शिक्षा बोर्ड के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं.

First Published on: 22/03/2024 at 7:23 PM
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