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उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबन्दी लगाई

यह खबर उन पेरेंट्स के लिये है जो अपने नाबालिग बच्चों को दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाने के लिए दे देते हैं।अब उन्हें ऐसा करने से बचना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा गयी है । यह निर्णय स्कूल जाने वाले किशोर व किशोरियों के लिए है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी DIOS के लिए इस इसके संबंध में सूचना जारी कर दिया गया है। यदि कोई स्वामी 18 वर्ष के कम आयु बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसको 3साल की जेल की सजा व 25 हजार रूपए जुर्माना दंडित किया जायेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर को अभिभावक (वाहन मालिक)18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा । अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक को 3साल की सजा और 25 हजार रूपए तक के जुर्माने से दंडित किया जायेगा।इतना ही अगर नाबालिग गाड़ी चलाने के दौरान पकड़ा जाता है तो उसका ड्राइवरी लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा तथा निरस्त लाइसेंस 25 वर्ष बाद ही बन सकेगा।

Basant Mishra