राजस्थान, राजस्थान में पहला ऐसा मामला सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के बजाय एक दरिंदे ने उसका फायदा उठाते हुए दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। जहां आरोपी ने अपनी पत्नी की मदद से मूक बधिर दलित महिला के साथ दुराचार किया। इस गंभीर अपराध के लिए आरोपी को गुरुवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक मंजूर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर के सरवाड़ थाना अंतर्गत ग्राम खिरिया में दिनांक 30 जनवरी 2021 को गांव के ही रहने वाले शिवराज उर्फ मोगिया ने अपनी पत्नी के साथ जो कि खेत पर रखवाली कर रहे थे।
वही पीड़िता अपनी बकरियों को चराने के लिए आई थी। इसी दौरान आरोपी और उसकी पत्नी शराब के नशे में पीड़िता पर उनके खेत में बकरी चराने का आरोप लगाते हुए उसको जबरन पकड़ लिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर मारपीट की और आरोपी मोगिया ने उसके साथ पत्नी की मदद से पीड़िता को पकड़ कर एक से अधिक बार दुराचार किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यप और अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत दलीलों से संतुष्ट होकर SCST न्यायालय के माननीय न्यायाधीश डॉ रेनू श्रीवास्तव ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं पत्नी को बरी करने के आदेश दिए।