अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो- दिव्यांश पति त्रिपाठी 

Updated: 10/08/2024 at 6:45 PM
Advocates Protection Act

देवरिया अधिवक्ता दिव्यांशपति त्रिपाठी जो की सदस्य है अनुशासन समिति बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने बातचीत के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं एवं अधिवक्ताओं के परिजनों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सैकड़ों अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है। इसलिए अधिवक्ता समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए इस मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का बिल पास करें और तत्काल इसे लागू करें।उन्होंने कहा की अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के मसौदे को तैयार करने के लिए सदस्यों की टीम का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक न हीं गठित टीम के सदस्यों और न ही सरकार का कोई वक्तव्य इस पर आया है। इसलिए सरकार को चाहिए अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू करें।

क्या है अधिवक्ता अधिनियम क़ानून में
नए कानून के तहत, वकीलों के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें छह महीने से तीन साल तक की कैद, ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, कानून में यह भी प्रावधान है कि पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध में वकील की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संबंधित वकीलों की संघ के अध्यक्ष या सचिव को सूचित करे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

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First Published on: 10/08/2024 at 6:45 PM
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