उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में पांच साल की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। मामले को लेकर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। दाखिल याचिका के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 60244 रिक्त पदों पर भर्ती की आयु सीमा में भर्ती बोर्ड की तरफ से तीन साल की छूट दी गई है। जवकि ये भर्ती पांच साल के बाद आई है। याचिका के अनुसार, प्रदेश सरकार ने पहले भी सर्वोच्च न्ययालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में हर साल प्रदेश में आरक्षी भर्ती आयोजित करने की बात कही थी। लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भर्ती पांच साल के लंबे अंतराल निकाली गई है, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। वकील अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि इससे संविधान के मौलिक अधिकार अवसर की समानता का उल्लंघन होता है।
आपको बता दें, सरकार की ओर से नई पुलिस भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी भर्ती व दरोगा भर्ती की आयु सीमा में पांच साल छूट दी गई है। ऐसे में समानता के साथ कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में भी 5 वर्ष की छूट दिया जाना था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 60 हजार से अधिक कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर किया जा सकता है। इस भर्ती की अंतिम आवेदन की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2024 तक किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब