देवरिया | जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मेहरौना में 5 अगस्त 2024 को घटित फूड प्वाइजनिंग की घटना के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर द्वारा मेस के ठेकेदार राजेश गुप्ता, मेसर्स कन्हैया इन्टरप्राईजेज, न्यू बस स्टैण्ड, चौरी-चौरा, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध बरियारपुर थाने में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी जा चुकी है। मेस संचालित करने का ठेका भी निरस्त कर दिया गया है तथा मेस संचालित करने के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है। प्रकरण की मजिस्ट्रेयल जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसके आधार पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बालक या बालिका रेस प्रतियोगिता का होगा आयोजन