उत्तर प्रदेश

लखनऊ द्वारा 12 जुलाई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक “एकमुश्त समाधान योजना” का मिल सकता है लाभ*

देवरिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन-जिला प्रबन्धक, अनुगम जैसवार लालबहादुर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु नवीन “एकमुश्त समाधान योजना” (ओ०टी०एस०) प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा 15 दिसम्बर, 2022 से 30 जून, 2023 तक लागू की गयी थी। जो कि समाप्त हो चुकी है।  
          उक्त व्यवस्था को निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा 12 जुलाई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढा दिया गया है। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण गृहीता द्वारा धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली जमा करने की तिथि तक साधारण ब्याज सहित देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करानी होगी। लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋण गृहीता आच्छादित होंगे, जिनके ऋण वसूली की अवधि 36/60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खातों में देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है, अर्थात् जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नही की है अथवा अत्यंत अल्प धनराशि जमा की है।

         जनपद के ऐसे अनसूचित जाति व्यक्तियों जो उ0प्र0 अनसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, देवरिया द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण प्राप्त किये है, को अवगत कराया है कि शासन द्वारा संचालित उक्त नवीन “एकमुश्त समाधान योजना’ (ओ०टी०एस०) का लाभ देय मूलधन की धनराशि पर साधारण ब्याज जमा कर योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करें। योजना की अधिक जानकारी हेतु कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुगम देवरिया, विकास भवन, देवरिया, द्वितीय तल कमरा नं0-220 व 221 में उपस्थित होकर धनराशि जमा कर योजना का लाभ उठायें। साथ ही विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक विकास अधिकारी (स०क०) से व्यक्तिगत सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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Basant Mishra

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