Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana देवरिया। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किये जाने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। वर्तमान खरीफ के अन्तर्गत ऋणी कृषक 10 अगस्त 2024 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नहीं। अगर अब तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने हेतु बैंक शाखा को सूचित कर दें तथा गैर ऋणी कृषक अपना आधार, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पंत्र, नवीनम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आई०एफ०सी०आई०) कोड सहित निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक की शाखा से फसल पर देय प्रीमीयम अंश को जमा करते हुए बीमा करा सकते हैं।
योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर या क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। फसल की बुवाई न कर पाना या असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। फसल क्षति होने पर टोल फ्री नम्बर 1447 पर क्षति के 72 घंटे के अन्दर सूचित कर सकते हैं। जनपद के समस्त कृषक योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजना का लाभ लें।