बरहज/देवरिया। देवरिया के लगभग हर एक तहसील में, विकास खंड में, भूमि विवाद आखिर किसके कारण खड़ा हो जा रहा है। इसका समय से निस्तारण न किया जाना काफी विचारणीय विषय है। आज बरहाल तहसील प्रशासन का एक कारनामा प्रकाश में आया है । एक महिला ने आरोप लगाया । बिना धारा- 24 नापी किए बरहज तहसील प्रशासन द्वारा दीवार को तोड़ने का आरोप ।
पीड़ित महिला ने सीएम, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर न्याय की लगाईं गुहार ।
17 अगस्त को डीएम देवरिया ने बरहज एसडीएम को किया था आदेशित “बिना धारा 24 विवादित पैमाइश न किया जाये
बरहज, देवरिया I ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कोतपुर पिपरा निवासिनी लखरानी देवी पत्नी महंथ विश्वकर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करके न्याय की गुहार लगाईं है I प्रेषित पत्र में पीड़ित महिला ने अवगत कराया है कि आराजी संख्या- 125 मी. रकबा 0.040 हे. को मैंने 04 जून 2015 को रजिस्ट्री/बैनामा-1083/15 लिया है और तभी से मैं पक्का भवन व बाउण्ड्री बनवाकर उक्त जमीन पर काबिज-दाखिल हूँ I जिस बैनामाशुदा जमीन में गाँव के कुछ लोग जबरदस्ती गुण्डई के बल पर अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं I जिससे क्षुब्ध होकर दीवानी न्यायालय के यहाँ वाद संख्या- 1043 2023 लखरानी बनाम अशोक आदि दाखिल किया है, जो विचाराधीन है I आगे पीडिता ने 17 अगस्त को अपने पत्र पर डीएम देवरिया द्वारा एसडीएम बरहज को “बिना धारा 24 विवादित पैमाइश न किया जाये I” का जिक्र किया है वहीँ शिकायती सन्दर्भ संख्या-20019023011641 के बावत् 15 सितम्बर को हल्का लेखपाल, कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय बरहज द्वारा डीएम को प्रेषित आख्या रिपोर्ट कि “गाटा संख्या-125, कुल रकबा- 0.482 भूमि की पैमाइश धारा- 24 रा.सं. की धारा के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा I” का भी हवाला दिया है और कहा कि बावजूद दिनांक 06 अक्टूबर को दोपहर बाद बरहज तहसील प्रशासन ने बरहज पुलिस टीम को लेकर बुलडोजर से लैश होकर मेरे घर आ गई और प्रार्थिनी की बैनामें की भूमि में बनी पूरब तरफ मौजूद दीवाल को ढहा दिया और एस्बेस्टस शीट आदि को उजाड़ दिया, जिसासे प्रार्थिनी की काफी आर्थिक क्षति हुई है I पीडिता ने आशंका जताया है कि बरहज तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत व प्रश्रय से उपरोक्त प्रतिपक्षीगण के हौसलें बुलंद है I जिससे मेरे परिजनों पर कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते है और करा भी सकते हैं , जिससे पूरा परिवार भयभीत है I पीडिता ने बैनामयुक्त रकबा- 0.040 हे को पूर्ण करते हुए पत्थर-नशब की कार्यवाही करते हुए अनाधिकृत रूप से तोड़े गए अपनी पक्की दीवार का पुनः निर्माण कराने और दोषियों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग किया है I। आजाद पत्र न्यूज बरहज-देवरिया गजानन्द मौर्य
पीड़ित महिला ने सीएम, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर न्याय की लगाईं गुहार ।
17 अगस्त को डीएम देवरिया ने बरहज एसडीएम को किया था आदेशित “बिना धारा 24 विवादित पैमाइश न किया जाये I
बरहज, देवरिया I ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कोतपुर पिपरा निवासिनी लखरानी देवी पत्नी महंथ विश्वकर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करके न्याय की गुहार लगाईं है. प्रेषित पत्र में पीड़ित महिला ने अवगत कराया है कि आराजी संख्या- 125 मी. रकबा 0.040 हे. को मैंने 04 जून 2015 को रजिस्ट्री/बैनामा-1083/15 लिया है और तभी से मैं पक्का भवन व बाउण्ड्री बनवाकर उक्त जमीन पर काबिज-दाखिल हूँ. जिस बैनामाशुदा जमीन में गाँव के कुछ लोग जबरदस्ती गुण्डई के बल पर अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं I जिससे क्षुब्ध होकर दीवानी न्यायालय के यहाँ वाद संख्या- 1043 2023 लखरानी बनाम अशोक आदि दाखिल किया है, जो विचाराधीन है I आगे पीडिता ने 17 अगस्त को अपने पत्र पर डीएम देवरिया द्वारा एसडीएम बरहज को “बिना धारा 24 विवादित पैमाइश न किया जाये का जिक्र किया है वहीँ शिकायती सन्दर्भ संख्या – 20019023011641 के बावत् 15 सितम्बर को हल्का लेखपाल, कानूनगो एवं तहसीलदार महोदय बरहज द्वारा डीएम को प्रेषित आख्या रिपोर्ट कि “गाटा संख्या-125, कुल रकबा- 0.482 भूमि की पैमाइश धारा- 24 रा.सं. की धारा के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा I” का भी हवाला दिया है और कहा कि बावजूद दिनांक 06 अक्टूबर को दोपहर बाद बरहज तहसील प्रशासन ने बरहज पुलिस टीम को लेकर बुलडोजर से लैश होकर मेरे घर आ गई और प्रार्थिनी की बैनामें की भूमि में बनी पूरब तरफ मौजूद दीवाल को ढहा दिया और एस्बेस्टस शीट आदि को उजाड़ दिया, जिसासे प्रार्थिनी की काफी आर्थिक क्षति हुई है. पीडिता ने आशंका जताया है कि बरहज तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत व प्रश्रय से उपरोक्त प्रतिपक्षीगण के हौसलें बुलंद है I जिससे मेरे परिजनों पर कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते है और करा भी सकते हैं , जिससे पूरा परिवार भयभीत है I पीडिता ने बैनामयुक्त रकबा- 0.040 हे को पूर्ण करते हुए पत्थर-नशब की कार्यवाही करते हुए अनाधिकृत रूप से तोड़े गए अपनी पक्की दीवार का पुनः निर्माण कराने और दोषियों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग किया है.