देवरिया। देवरिया जनपद के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह प्रथम ने यह बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश के अनुक्रम में सचिव, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, देवरिया का प्रस्ताव 20 अप्रैल को प्राप्त होने के उपरान्त 1 मई से 30 जून तक जनपद न्यायालय देवरिया के न्यायालयों व कार्यालयों में कार्य करने का समय निर्धारित किया गया है।
न्यायालय का समय सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान आधे घण्टे का लंच सुबह 10:30 बजे से 11 :00बजे तक रहेगा। वहीं कार्यालय का समय सुबह 6.30 से दोपहर 1.30 बजे तक होगा। सुबह 10 :30 बजे से 11.30 बजे तक यानी 30 मिनट का लंच होगा। उन्होंने न्यायालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि आधे घंटे का लंच का समय इस प्रकार उपयोग किया जायेगा कि शासकीय काम बाधित नहीं हो। कर्मचारी किसी भी दशा में कार्यालय बंद करके लंच नहीं कर पायेंगे।