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बरहज में भू माफिया पर चलेगा योगी का बुलडोजर

बरहज, देवरिया ।

नगर में बेशक़ीमती बंजर भूमि पर बना लिया है आलीशान बिल्डिंग :अवैध क़ब्ज़ा धारियों पर तहसीलदार लगा चुके हैं 6.82 लाख का जुर्माना ।प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमाफ़ियाओं पर नकेल कसने के लिए जो अभियान छेड़ रखा है अब उसका असर बरहज में भी दिखने का मार्ग प्रशस्त हो गया है ।नगर के रुद्रपुर टैक्सी स्टैंड के समीप करोड़ों की बेश क़ीमती बंजर भूमि पर शासन और प्रशासन के आँख में धूल झोंक कर आलिशान बिल्डिंग खड़े करने वाले भू माफ़ियाओं के बेदख़ली के विरुद्ध दाख़िल क़ायमी वाद कों उप जिलाधिकारी ने निरस्त करते हुए खतौनी मैं उसे बंजर भूमि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है ।इस आदेश के होते ही भूमाफियाओं में खलबली मच गई है और नगर में इस बात की चर्चा तेज हो गई है की बरहज में भी भू माफ़ियाओं पर योगी का बुलडोजर अतिशीघ्र गरज सकता है । मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में भी उपजिलाधिकारी ने मुक़दमे के दौरान यह निर्णय दिया था की अवैध क़ब्जा को ग़लत मानते हुए कब्जाधारियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया था।

साथ ही तत्कालीन उप जिलाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने अवैध क़ब्ज़ा हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन इसी दौरान कोरोना काल में लाक डाउन की घोषणा के चलते वह अभियान धरा का धरा रह गया ।इसका लाभ उठाकर अवैध क़ब्ज़ा धारियों में अपर आयुक्त के अदालत बाद प्रस्तुत कर उप जिलाधिकारी के आदेश को एक पक्षीय बताते हुए न्याय की गुहार लगायी ।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर आयुक्त ने गुण दोष के आधार पर प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए पुनः उपजिलाधिकारी बरहज को निर्देशित किया ।और उप जिलाधिकारी बरहज ने वाद संख्या आर एस टी/2655 /2022 और कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202205200402655अधिनियम 31/32 उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता 2006 में प्रकरण की पूरी सुनवाई करते हुए 24 जनवरी 2024 को यह आदेश पारित किया है कि 31जनवरी 2018 को पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण सिद्ध करने हेतु क़ायमी दाता द्वारा कोई भी समर्थक काग़ज़ात प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए अवैध कब्जाधारियों के क़ायमी प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने का कोई विधिक आधार नहीं बनता है ।इसलिए क़ायमी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

विदित हो कि न नगर क्षेत्र में कई गाटाओं पर स्थगन आदेश के बाद भी भूमाफियाओं द्वारा राजस्व कर्मियों और पुलिस की साठगांठ से पक्का निर्माण भी करा लिया गया है ।रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के फ़तेहपुर गाँव में ज़मीनी विवाद में हुए नरसंहार के बाद प्रशासन ने जब ज़मीन की पैमाइश कराकार 36 घंटे के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया था उसी के बाद बरहज क्षेत्र में भी रुद्रपुर टैक्सी स्टैंड के समीप अवैध कब्जाधारियों के होश उड़ गए थे और उन्हें भी यह भय सताने लगा था कि योगी का बुलडोजर उनके अवैध आशियाने पर कभी भी चल सकता है ।लेकिन प्रकरण को न्यायालय में फंसाकर भू माफिया कुछ दिनों तक टालने में सफल हो गए और नगरपालिका के नन्दनावार्ड में वेशक़ीमती बंजर ज़मीन पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा जमाकर ऊँची हवेली बनाने वाले मामले को लंबित कराने की जुगत में जुट गये।बंजर भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध पूर्व में तहसीलदार न्यायालय ने बाद संख्या 2019 गाँवसभा बनाम महेश यादव कुबेर एवम लक्ष्मीकांत आदि के विरुद्ध अंतर्गत धारा 67 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संगीता २००६ में यह निर्णय लिया कि नगर के नन्दनावार्ड तप्पा रायपुरा के आराजी संख्या .032 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी के विरुद्ध बेदख़ली का आदेश जारी कर ४९ ग की नोटिस दी जाए ।तहसीलदार ने बंजर भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा करने वालों के विरूद्ध कुल छह लाख 82, हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया है ।

जिसमें महेश यादव और लक्ष्मीकांत दोनों के विरुद्ध १०३००रुपया बेचू और तेजु के विरुद्ध 34,हज़ार रुपया का जुर्माना लगाया है ।उस समय उप जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार 31 जनवरी 2018 को दिये अपने निर्णय में वर्तमान इंदराज निरस्त करके बंजर के खाते में अंकित करने का आदेश दिया था ।उन्होने स्पष्ट किया था कि नवईत परिवर्तन हो जाने पर क़ब्ज़े की परिभाषा भी बदल जाती है ।चूंकि अब इन कब्जाधारियों का क़ब्ज़ा अतिक्रमण की श्रेणी में आ गया है ऐसी स्थिति में से प्रतिवादीगण को बेदख़ल किया जाना न्यायसंगत है ।वर्तमान उपजिलाधिकारी ने भी उसी आदेश को न्याय संगत मानते हुए अवैध क़ब्ज़ा धारियों को क़ायमी प्रार्थना पत्र को २४ जनवरी को निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब बंजर भूमि पर क़ब्ज़े पर प्रशासन का बुल डोज़र चलने का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है।

संवाददाता

बरहज ,देवरिया।

Vinay Mishra

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Vinay Mishra