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BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी को हुई जेल, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

Bhartiya Janta Party: प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. साथ में ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. रीता बहुगुणा जोशी को 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया . एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई. हालांकि, कुछ ही देर बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.

आखिर किस मामले में हुई सजा!

उस वक्‍त जोशी कांग्रेस में थीं और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी प्रचार कर रही थीं. अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम जब चुनाव प्रचार समाप्‍त हो गया था, उसके बाद भी रीता बहुगुणा जोशी जनसभा को संबोध‍ित कर रही थीं. विपक्षी दलों ने इसकी श‍िकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया. थाना कृष्णा नगर में 17 फरवरी 2012 को स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराया. सजा सुनाने के वक्त रीता बहुगुणा वही मौजूद थीं.

पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया

रीता बहुगुणा के विरुद्ध कोर्ट ने 20 फरवरी 2021 को आरोप तय किए थे. उन्‍हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 के तहत दोषी पाया गया. कोर्ट ने उन्‍हें 6 महीने कारावास और 1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया. इसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्‍हें ह‍िरासत में ले ल‍िया. बाद में रीता बहुगुणा ने जमानत के ल‍िए अर्जी दी, जिसे स्‍वीकार करते हुए अदालत ने 20 हजार रुपए के बंधपत्र पर ज़मानत का आदेश दिया.

 

 

 

Anjali Singh

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