शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, HC का फैसला किया खारीज

Updated: 16/01/2024 at 2:34 PM
Supreme Court bans survey of Shahi Idgah Mosque, rejects HC's decision
Anjali Singh| THE FACE OF INDIA

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद का सर्वे करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को खारीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने के HC के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ शाही ईदगाह मस्ज़िद पक्ष की याचिका को भी सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी लेकिन सर्वे पर अंतरिम रोक रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

क्या था हाईकोर्ट का फैसला?

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया था. इस फैसले में हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। तब हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट ने ईदगाह मस्जिद के विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद (वाराणसी) की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराने का आदेश दिया था.

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किस जगह को लेकर है विवाद?

हिंदू पक्ष की ओर से भगवान श्रीकृष्ण के जन्मभूमि और सही ईदगाह मस्जिद के विवाद को लेकर 7 लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, प्रभाष पांडेय,विष्णु शंकर जैन और देवकी नंदन के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है। यहां इस बात के भी कई साक्ष्या मौजूद है जो हिंदू मंदिर होने के सबूत देते हैं। इसके लिए ईदगाह मस्जिद का सर्वे किए जाने की जरूरत है।
First Published on: 16/01/2024 at 2:34 PM
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