उत्तर प्रदेश

जागरूकता शिविर एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न

दमोह :  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष रेणुका कंचन के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बुज पाण्डेय के मार्गदर्शन में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह अंतर्गत स्थानीय शा.सरदार बल्लभ भाई पटैल उ.मा.विद्यालय दमोह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, प्राचार्य सुलक्षणा हजारी, साईबर सेल से उपनिरीक्षक अमित मिश्रा एवं प्रधान आरक्षक अजीत दुबे एवं छात्रायें उपस्थित रहे।

            जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया द्वारा छात्र/छात्राओं को संबोधित करते हुये संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि सभी अपने अधिकारों को याद रखते है जबकि संविधान के द्वारा हर नागरिक  के मूल कर्तव्य भी बतायें गये है जिनका पालन आवश्यक रूप हमें करना चाहिए, क्योंकि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। साथ ही उन्होंने निःशुक्ल विधिक सहायता योजना, मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों को विधिक सहायता योजना, पीडित प्रतिकर योजना, ऐसिड अटैक से पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना एवं पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में किये गये प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

            साईबर सेल से अमित मिश्रा एवं सौरभ टंडन द्वारा उपस्थित छात्र/छात्राओं को साईबर क्राईम के संबंध में जानकारी देते हुये ऑनलाईन हैकिंग, ठगी, सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा गूगल से कस्टोमर केयर का नंबर सर्च न करने की सलाह एवं अपना ओटीपी शेयर न किये जाने की सलाह दी गई।  

            कार्यक्रम के अंत में छात्राओं  को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह एवं बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद करने हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार सुलक्षणा हजारी के द्वारा व्यक्त किया गया।

 

Suresh Dubey

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